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औद्योगिक श्रमिकों के लिए नया नियम: काम के दौरान विश्राम अवधि अनिवार्य

औद्योगिक सुरक्षा मानकों में संशोधन करते हुए सरकार ने कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए विश्राम अवधि को अनिवार्य कर दिया है।

By

Samir
May 27, 2026
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भारी उद्योगों और विनिर्माण इकाइयों में काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए श्रम मंत्रालय ने नया शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार, हर तीन घंटे के निरंतर काम के बाद श्रमिकों को न्यूनतम 15 मिनट का विश्राम मिलना अनिवार्य होगा। श्रमिक संगठनों ने इस ऐतिहासिक कदम का स्वागत किया है और कहा है कि इससे कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी और श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। फैक्ट्रियों को इन नियमों को लागू करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है।

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